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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

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जयपुर/झुंझुनूं। बगड़ थाना इलाके में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में त्वरित जांच और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप पोक्सो न्यायालय ने आरोपी राहुल उर्फ बंटी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया था।
पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं कावेन्द्र सिंह सागर (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देवेन्द्र सिंह राजावत (आरपीएस) तथा वृत्ताधिकारी झुंझुनूं ग्रामीण हरिसिंह धायल (आरपीएस) के सुपरवीजन में थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की त्वरित जांच कर मजबूत साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।
दो दिन में बरामद हुई थी नाबालिग
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि उनकी नाबालिग पुत्री फार्म भरने के लिए चिड़ावा गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। मोबाइल फोन भी बंद मिला। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मात्र दो दिन के भीतर नाबालिग को सकुशल दस्तयाब कर लिया। पुलिए जांच के दौरान राहुल उर्फ बंटी एवं रितेश को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अनुसंधान में दोनों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर 5 मार्च 2024 को पोक्सो न्यायालय, झुंझुनूं में आरोप-पत्र पेश किया गया।
प्रभावी पैरवी से मिला न्याय
जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। पुलिस टीम ने दोनों को पुनः गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर न्यायालय द्वारा जारी समन एवं वारंटों की समयबद्ध तामील कराई गई तथा कुल 13 गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से न्यायालय में कराए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद 14 जुलाई 2026 को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, झुंझुनूं ने आरोपी राहुल उर्फ बंटी पुत्र राजेन्द्र, निवासी नुनियां गोठड़ा, थाना बगड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस टीम का रहा महत्वपूर्ण योगदान
मामले के अनुसंधान अधिकारी रोहिताशलाल देवंदा (आरपीएस), केस ऑफिसर एवं थाना प्रभारी मुकेश कुमार, कोर्ट एलसी अजय झाझड़िया, कांस्टेबल महेन्द्र तथा राजेश कुमार ने प्रकरण की प्रभावी जांच एवं न्यायालयीन पैरवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से कोर्ट एलसी अजय झाझड़िया के योगदान की सराहना की गई।

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